कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की तबीयत खराब, बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में भर्ती
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 1, 2019 22:43 IST2019-11-01T22:43:36+5:302019-11-01T22:43:36+5:30
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की पत्नी और मां को नये समन जारी किए हैं।

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की तबीयत खराब, बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में भर्ती
कर्नाटककांग्रेस के नेता डीके कुमार की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें शुक्रवार (01 नवंबर) की रात में बेंगलुरु के अपोलो अस्पाल में भर्ती कराया गया है। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक शिवकुमार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और शुगर का स्तर भी स्थिर नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की पत्नी और मां को नये समन जारी किए हैं।
Karnataka: Congress leader DK Shivakumar has been admitted to Apollo Hospital in Bengaluru, on suggestion of doctors following high blood pressure and variations in his sugar level. (File pic) pic.twitter.com/kaAgyd3zdf
— ANI (@ANI) November 1, 2019
मालूम हो कि शिवकुमार धन शोधन मामले में अभियोग का सामना कर रहे हैं। इससे पहले ही शिवकुमार की पत्नी उषा और मां गौरम्मा (85) के वकील ने अदालत के सामने दावा किया कि उन्हें समन नहीं मिले हैं।
न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है। ईडी की तरफ से पेश केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने दोनों को नए समन जारी किए हैं ।
समन की तामील की तारीख 31 अक्टूबर है। अदालत दोनों महिलाओं की ओर समन को चुनौती देने के लिए दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। धन शोधन मामले में ईडी ने उन्हें ये समन जारी किए थे । एजेंसी ने अदालत को बताया था कि पूर्व के समन की तामील नहीं हुई और नये समन जारी किए जाएंगे क्योंकि जांच जारी है ।
ईडी ने गौरम्मा और उषा को क्रमश: 15 और 17 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए समन किया था। गौरम्मा के वकील ने कहा था कि जब कभी भी ईडी उनको समन करेगा तो उसे सीआरपीसी के प्रावधान का पालन करना होगा कि 15 साल से कम उम्र की लड़की और 65 साल से अधिक की महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता ।
ईडी ने शिवकुमार को पीएमएलए के तहत तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद शिवकुमार को उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को जमानत दे दी। उन्होंने जमानत ठुकराने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।