मास्क पहनने का नियम तोड़ने वालों के लिए समुदायिक सेवा अनिवार्य बनाए : गुजरात उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 2, 2020 13:43 IST2020-12-02T13:43:41+5:302020-12-02T13:43:41+5:30

Community service made mandatory for those who break the rule of wearing masks: Gujarat High Court | मास्क पहनने का नियम तोड़ने वालों के लिए समुदायिक सेवा अनिवार्य बनाए : गुजरात उच्च न्यायालय

मास्क पहनने का नियम तोड़ने वालों के लिए समुदायिक सेवा अनिवार्य बनाए : गुजरात उच्च न्यायालय

अहमदाबाद, दो दिसंबर गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की सजा के अलावा कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में समुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाए।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में नियम उल्लंघन करने वालों की समुदायिक सेवा के तहत ड्यूटी लगाए जिसका स्वरूप गैर चिकित्सकीय (जैसे साफ सफाई)हो और यह पांच से 15 दिन तक रोजाना चार से छह घंटे की हो सकती है, जैसा प्राधिकारी उचित समझे।

अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कोविड-19 मरीज देखभााल केंद्र में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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Web Title: Community service made mandatory for those who break the rule of wearing masks: Gujarat High Court

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