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छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के कारण ‘तीर-कमान’ का चिह्न मिला, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा-‘शिवसृष्टि’ परियोजना के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 20, 2023 17:46 IST

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को ‘शिवसेना’ नाम और उसका चुनाव चिह्न ‘तीर-कमान’ आवंटित किया था।

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ठळक मुद्दे ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी निर्वाचन आयोग का फैसला सच्चाई की जीत है। निर्वाचन आयोग के फैसले को सोमवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

पुणेः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना के उनके धड़े को छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के कारण ‘तीर-कमान’ का चिह्न मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क ‘शिवसृष्टि’ के पहले चरण का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में शिंदे ने कहा, ‘‘हम ‘शिवसृष्टि’ परियोजना के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह आज यहां हैं और आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि वह शिवाजी महाराज के परम भक्त हैं। उन्होंने मराठा शासकों और शिवाजी महाराज के बारे में बहुत अध्ययन किया है।

वे एक पुस्तक भी लिख रहे हैं जो जल्द ही प्रकाशित होगी...छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हमें तीर-कमान का चिह्न प्राप्त हुआ।’’ निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को ‘शिवसेना’ नाम और उसका चुनाव चिह्न ‘तीर-कमान’ आवंटित किया था।

शिंदे ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि शिवसेना के उनके धड़े को ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी निर्वाचन आयोग का फैसला सच्चाई की जीत है। आगरा में रविवार शाम शिवाजी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के कारण उनके गुट को ‘‘तीर-कमान’’ का चिह्न मिला। 

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी

उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे चुनाव चिह्न ‘‘धनुष एवं तीर’’ आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को सोमवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

प्रधान न्यायाधीश ने हालांकि कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, "नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं।" निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे "धनुष एवं तीर" चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था। 

टॅग्स :महाराष्ट्रशिव सेनाउद्धव ठाकरेएकनाथ शिंदेसुप्रीम कोर्ट
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