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मोदी सरकार द्वारा जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को मंजूरी न देने पर CJI दीपक मिश्रा कर सकते हैं कोलेजियम की बैठक

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 28, 2018 08:38 IST

नरेंद्र मोदी सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अनुमोदन को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पाँचों सदस्यों जस्टिस केएम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लौटाए जाने पर विचार करने के लिए आगामी सप्ताह में बुधवार (दो मई) को बैठक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जनवरी 2018 में उत्तराखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और सीनियर एडवोकेट इंदु मल्होत्रा का नाम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने के लिए अनुमोदित किया था। देश के कानून मंत्रालय ने इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दी लेकिन जस्टिस केएम जोसेफ का नाम पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने शुक्रवार (27 अप्रैल) इस बात के संकेत दे दिये। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश है इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही मंगलवार को शुरू होगी। हालाँकि आधिकारिक तौर पर कोलेजियम की बैठक के लिए कोई एजेंडा नहीं जारी किया गया है।

केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ का नाम यह कहकर पुनर्विचार के लिए भेजा है कि हाई कोर्ट के जजों में वो वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर कई न्यायाधीश हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार न्यायपालिका के कामकाज में दखल दे रही है। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान उनकी पार्टी न्यायपालिका की संप्रुभता के लिए लड़ी थी।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीजेआई मिश्रा को भेजे पत्र में लिखा कि जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर पुनर्विचार के अनुरोध को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के साथ भेजा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने अपने पत्र में लिखा था कि हाई कोर्ट के जजों की लिस्ट में जस्टिस केएम जोसेफ का 42वां स्थान है और सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट का पहले से पर्याप्त प्रतिनिधत्व है। जस्टिस केएम जोसेफ की मूल नियुक्ति केरल हाई कोर्ट में हुई थी। 

सीजेआई दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कूरियन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 जनवरी को इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए भेजा था। तब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लिखा था, "केएम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने के लिए हाई कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ जजों से ज्यादा योग्य और पात्र हैं।"

टॅग्स :दीपक मिश्रासुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट संकट
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