कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगाया बैन, 15 नवबंर तक नहीं कर सकेंगे ऑर्डर

By भाषा | Published: October 16, 2018 08:43 PM2018-10-16T20:43:25+5:302018-10-16T20:43:25+5:30

न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन ने अंतरिम आदेश पारित किया और विस्फोटकों के उप प्रमुख नियंत्रक और चेन्नई पुलिस आयुक्त तथा निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया।

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कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगाया बैन, 15 नवबंर तक नहीं कर सकेंगे ऑर्डर

चेन्नई, 16 अक्टूबर: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटाखा विक्रेताओं की एक याचिका पर 15 नवम्बर तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। याचिका में व्यवसाय में नुकसान के साथ ही सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया।

न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन ने अंतरिम आदेश पारित किया और विस्फोटकों के उप प्रमुख नियंत्रक और चेन्नई पुलिस आयुक्त तथा निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता एम. शाइक अब्दुल्ला ने प्रतिवादियों को 23 सितम्बर की अपनी याचिका पर निर्देश देने की मांग की। याचिका में उन्होंने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह चेन्नई मेट्रो पटाखा डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं और पिछले 15 वर्षों से लाइसेंसिंग अधिकारियों की तरफ से चिह्नित स्थानों पर पटाखे बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 118 सदस्यों वाला एसोसिएशन शिवकाशी और आसपास के गांवों में पटाखा कुटीर उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए केवल देसी पटाखे ही बेचते हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया कि महानगर में कई विक्रेता अवैध तरीके से ऑनलाइन पटाखे बेचते हैं और आगामी दिवाली के लिए उन्होंने वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन देना शुरू कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री विस्फोटक नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा इससे आम जनता को गंभीर खतरा है क्योंकि पटाखों का भंडारण, परिवहन और आपूर्ति बिना सुरक्षा उपायों के की जाती है।

Web Title: chennai court bans online sale of firecrackers till 15 nov

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