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यूपी में गाड़ी लेकर निकलने से पहले जान लें नया रूल, नियमों को तोड़ने पर देना होगा 10 हजार रुपए फाइन

By अनुराग आनंद | Updated: February 7, 2021 12:29 IST

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर जोरदार कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य में नया यातायात जुर्माना लागू किया है। 

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ठळक मुद्देवाहन चलाते समय टोबैको खाकर थूकने, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट न पहनने पर भारी फाइन वसूलने का सरकार ने निर्देश दिया है।उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई नए रूल बनाए हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यातायात नियमों को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इसके लिए सरकार ने कई नए रूल भी बनाए हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप हैं।

सरकार ने नए रूल में यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य में नया यातायात जुर्माना लागू किया है। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वाहन चलाते समय टोबैको खाकर थूकने, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट न पहनने या नशे में गाड़ी चलाने पर दंड के तौर पर भारी जुर्माना वसूला जाए। 

जानें कौन से नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है-

सड़कों पर तंबाकू थूकना: 500 रुपये (सरकार ने नए नियमों में कहा है कि यह ध्यान दिया जाना है कि कुछ बड़े शहरों में सड़कों पर तंबाकू खाकर थूकने पर आपको 1,000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है।)

गाड़ी में बैठे बच्चों के सीट बेल्ट नहीं पहने पर: 1000 रुपये

बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना: 1000 रुपये

2-व्हीलर पर ट्रिपलिंग: 1000 रुपये

कार के इंडिकेटर का उपयोग किए बिना मोड़ लेने पर: 500-1500 रुपये

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर: 500-1500 रुपये

कारों पर जाति, राजनीतिक या धर्म के स्टिकर के उपयोग करने पर: 500-1500 रुपये

प्रेशर हॉर्न के उपयोग करने पर: 10000 रुपये

एम्बुलेंस को साइड नहीं देने पर: 10000 रुपये

शराब सेवन करने के बाद ड्राइविंग करने पर: 10000 रुपये

सड़क किनारे पेशाब करने पर: 10 रुपये

 

टॅग्स :उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथमोटर व्हीकल अधिनियम
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