दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों और नदी के किनारे छठ मनाने की अनुमति नहीं होगी : डीडीएमए

By भाषा | Updated: September 30, 2021 15:59 IST2021-09-30T15:59:24+5:302021-09-30T15:59:24+5:30

Celebration of Chhath will not be allowed in Delhi in public places and on river banks: DDMA | दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों और नदी के किनारे छठ मनाने की अनुमति नहीं होगी : डीडीएमए

दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों और नदी के किनारे छठ मनाने की अनुमति नहीं होगी : डीडीएमए

नयी दिल्ली, 30 सितंबर दिल्ली में इस साल सार्वजनिक स्थानों और नदी के किनारे छठ का त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही त्योहारों के दौरान मेला या खाने-पीने की दुकानें लगाने नहीं दी जाएंगी। यह घोषणा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को की।

प्राधिकरण ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश में हालांकि कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने और समारोह के लिए नियमों में ढील त्योहार मनाने के लिए केवल 15 नवंबर तक दी गई है।

डीडीएमए ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘दिल्ली में त्योहारों के दौरान प्रदर्शनी, मेला, खाने - पीने की दुकानें, झूला, रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस त्योहार को अपने घर में ही मनाएं।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘उत्सव समारोह मनाने के लिए सभी आयोजकों को पूर्व में ही संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी या प्राधिकारी निषिद्ध क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे।’’

डीडीएमए ने स्पष्ट किया किसी भी उत्सव में लोगों को खड़े होने या जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं होगी और केवल कुर्सियों की व्यवस्था होने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी।

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