सीबीआई ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के अभियंता के खिलाफ रिश्चत लेने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की

By भाषा | Updated: November 1, 2021 20:35 IST2021-11-01T20:35:43+5:302021-11-01T20:35:43+5:30

CBI registers FIR against South Western Railway engineer for taking bribe | सीबीआई ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के अभियंता के खिलाफ रिश्चत लेने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की

सीबीआई ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के अभियंता के खिलाफ रिश्चत लेने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की

नयी दिल्ली, एक नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बेंगलुरु में तैनात दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक कार्यकारी अभियंता के खिलाफ ठेकेदारों से आठ साल की अवधि में 1.29 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में कार्यकारी अभियंता घनश्याम प्रधान, एम सूर्यनारायण रेड्डी, उनकी कंपनी कृषि इंफ्राटेक और वी. सूर्यनारायण रेड्डी को नामजद किया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया गया है कि प्रधान उन ठेकेदारों से अपने बैंक खातों में रिश्वत ले रहा था, जिनके काम की देखरेख वह करता था।

सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘साथ ही यह भी आरोप है कि उक्त लोकसेवक द्वारा 2011 से 2019 की अवधि के दौरान ठेकेदारों से अपने खाते और परिवार के सदस्यों के खातों में 1.29 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की गई।’’

जोशी ने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने हाल ही में बेंगलुरु, हुबली, मैसूरु, सांगली, नंदयाला और रंगारेड्डी सहित 16 स्थानों पर आरोपियों और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की जिस दौरान कई संबंधित दस्तावेज बरामद हुए।

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Web Title: CBI registers FIR against South Western Railway engineer for taking bribe

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