जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को कथिततौर से परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने कर्नाटक चुनाव में लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी मणिकांत राठौर और स्थानीय भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए राजस्थान पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव राम सिंह कासवान की शिकायत पर संजय सर्किल पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। कोतवाली एसीपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की दी गई कथित धमकी के संबंध में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर और भाजपा प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 506 (आपराधिक धमकी) और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले के जांच अधिकारी एसीपी नरेंद्र कुमार ने कहा, "आरोपी में से एक मदन दिलावर भाजपा के मौजूदा विधायक हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच सीबी-सीआईडी द्वारा की जाएगी।" कांग्रेस नेता राम सिंह कासवान की ओर से दी गई शिकायत में कहा है कि आरोपियों द्वारा दी गई जान लेने की यह सिद्ध है कि अपराध अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अपराध की साजिश रचना भी उन्हें सजा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
मालूम हो कि कांग्रेस ने 6 मई को कलाबुर्गी जिले के चित्तपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ का कथित रूप से एक ऑडियो मीडिया में साझा किया था, जिसमें उन्हें कन्नड़ में यह कहते हुए सुना गया था कि वह कांग्रेस प्रमुख "खड़गे, उनकी पत्नी और बच्चों" का कथिततौर पर सफाया कर देंगे।
कांग्रेस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की गई "जहरीले सांप" वाली टिप्पणी के मद्देनजर भाजपा के राज्य महासचिव मदन दिलावर ने कहा था कि खड़गे 80 साल के हैं और कभी भी मर सकते हैं लेकिन फिर भी वह "भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें कम से कम 200 साल दूर न ले जाएं।"
चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार भाजपा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के नाम 40 मामलों में पुलिस केस दर्ज है और उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।