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पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश; राज्य मं केंद्रीय बलों की तैनाती, बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत

By अंजली चौहान | Updated: June 16, 2023 11:39 IST

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अगले 48 घंटों के भीतर राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

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ठळक मुद्देकलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती का आदेश दियाबंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा हो रही बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान फैली हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में अगले 48 घंटों के भीतर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया है।

इस फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह निर्णय राज्य में राजनीतिक हिंसा को खत्म करेगा।

दरअसल, बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान  हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में भाजपा लगातार टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में है जिनके कार्यकर्ताओं पर लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है।

इस संबंध में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा के संबंध में आज शाम जो फैसला आया है, वह बहुत स्पष्ट है। इस फैसले से बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र बहाल करें। ग्राम पंचायत इन चुनावों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करेगी। यह एक अच्छा निर्णय है।" 

उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत साफ है। अब तक हिंसा में चार-पांच लोग मारे गए और भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के कम से कम 100 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आठ से दस हजार ने नामांकन दाखिल नहीं होने दिया और 40-50 प्रखंड विकास कार्यालय गुंडों के कब्जे में है।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम की अगुवाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को आगामी पंचायत से पहले अगले 48 घंटों के भीतर राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध करने का निर्देश दिया है।

इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के नामांकन के तहत 'शिक्षा बंधुओं' और 'स्वैच्छिक संसाधन व्यक्तियों' के उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि 16 जून को घंटों तक बढ़ा दी। 

मालूम हो कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष जारी रहा, जिसमें बीरभूम के अहमदपुर में खंड विकास कार्यालय में हिंसा का प्रकोप भी शामिल था, जहां बम फेंके गए थे।

हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले में भारी सुरक्षा तैनाती की गई है।

बता दें कि पिछले दो दिनों में सत्तारूढ़ टीएमसी और नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाले इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के समर्थकों के बीच झड़पों के कारण कई क्षेत्रों, विशेष रूप से भांगर ब्लॉक में तनाव और बेचैनी व्याप्त है।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होंगे, जिसकी मतगणना 11 जुलाई को होनी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने की संभावना है, जिसे अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। 

टॅग्स :पश्चिम बंगालCalcutta High CourtटीएमसीTMC
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