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प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी, सभी केंद्रीय मंत्री कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

By स्वाति सिंह | Updated: April 15, 2020 20:31 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही देश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर, प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। सरकार की ओर से कल (बुधवार को) गाइडलाइन जारी की जाएगी।

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ठळक मुद्देप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक जारी हैइस बैठक कैबिनेट की बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक कैबिनेट की बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बुधवार को ही लॉकडाउन को लेकर नए गाइडलाइन विस्तार से जारी किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 11933 हो गई है जबकि अबतक 392 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 1344 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही देश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर, प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। सरकार की ओर से कल (बुधवार को) गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस गाइडलाइन में कुछ सेक्टर को सशर्त छूट दी जा सकती है।

बता दें कि नियमों की परवाह किये बिना सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब आसान नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 पर रोक के लिए लागू लॉकडाउन के वास्ते जारी अपने संशोधित दिशानिर्देशों में इस कृत्य को संख्त आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया है। 

मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। विभिन्न शहरों में नगरपालिका कानूनों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध है, लेकिन देश में लोगों द्वारा इसे शायद ही गंभीरता से लिया जाता है। बृह्न मुंबई महानगरपालिका ने सार्वजनिक स्थान पर थूकते पकड़े गए व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है। इसी तरह के उपाय दिल्ली नगर निगमों और कई अन्य राज्यों में भी हैं। बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और असम ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच बिना धुंए वाले तंबाकू उत्पादों के उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक के लिए पहले ही आदेश जारी किए हैं। 

लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाये जाने के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत थूकने को एक जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देशों में कहा गया है, ‘‘सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए’’ निर्देशों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार लागू किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 

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