पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य विधानसभा में शुक्रवार को प्रस्ताव लेकर आई और सदन में पेश किया। इससे पहले केरल विधानसभा में भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश हो चुका है।
पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य विधानसभा में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया। मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दूसरे दिन इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।
मोहिंद्रा ने इस प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, ‘‘ संसद की ओर से पारित सीएए से देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और इससे लोगों में काफी गुस्सा है और सामाजिक अशांति पैदा हुई है। इस कानून के खिलाफ पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुआ जो कि शांतिपूर्ण था और इसमें समाज के सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था।’’
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विशेष सत्र के तहत मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया और केंद्र से अधिनियम को रद्द करने की मांग की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से बृहस्पतिवार को इनकार नहीं किया था। उनसे पूछा गया था कि क्या राज्य सरकार केरल की तर्ज पर सीएए के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने वाली है।
इस पर सिंह ने कहा, ‘‘कल तक इंतजार कीजिए।’’ राज्य की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि वह सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर सदन की भावना के अनुसार आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विभाजनकारी सीएए को लागू नहीं करने देगी।
सिंह ने कहा कि वह और कांग्रेस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनका विरोध सीएए में मुस्लिमों समेत कुछ अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति किए गए भेदभाव को लेकर है। केरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है।
केरल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को दी न्यायालय में चुनौती
केरल सरकार ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस याचिका में केरल सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस कानून को संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला करार दिया जाये।
संशोधित नागरिकता कानून को न्यायालय में चुनौती देने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली केरल सरकार पहली राज्य सरकार है। केरल विधानसभा ने ही सबसे पहले इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। शीर्ष अदालत में दायर अपने वाद में केरल सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि संशोधित नागरिकता कानून, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 14 (समता), अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाये।
शीर्ष अदालत ने संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब पांच दर्जन याचिकाओं पर 18 दिसंबर, 2019 को केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने केन्द्र को इन याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। संशोधित नागरिकता कानून 10 जनवरी को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने के साथ ही देश में लागू हो गया है। इस कानून में 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिये 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।
शीर्ष अदालत ने इस कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया था। शीर्ष अदालत में नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वालों में कांग्रेस के जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राजद नेता मनोज झा, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गैर सरकारी संगठन ‘रिहाई मंच’ और ‘सिटीजंस अगेन्स्ट हेट’, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द, आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन (आासू) , अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा और कानून के कई छात्र शामिल हैं।