Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों को राहत, TDS लिमिट 50 हजार से 1 लाख हुई

By अंजली चौहान | Updated: February 1, 2025 12:55 IST2025-02-01T12:52:54+5:302025-02-01T12:55:34+5:30

Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह को सरल बनाकर मध्यम वर्ग के लिए कराधान को तर्कसंगत बनाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

Budget 2025 Relief to senior citizens TDS limit increased from 50 thousand to 1 lakh | Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों को राहत, TDS लिमिट 50 हजार से 1 लाख हुई

Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों को राहत, TDS लिमिट 50 हजार से 1 लाख हुई

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और इसे 50,000 रुपये से दोगुना करके 1 लाख रुपये किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं उन दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनके बारे में टीडीएस कटौती योग्य है। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना करके 1,00,000 रुपये किया जा रहा है।"  

उन्होंने कहा, "मेरे कर प्रस्ताव व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन बोझ को कम करने की भावना से निर्देशित हैं।"

इन प्रस्तावों के उद्देश्यों में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना और रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

गौरतलब है कि 1 अक्टूबर, 2024 से सरकार ने नियोक्ताओं के लिए वेतन से काटे जाने वाले टीडीएस की गणना करते समय गैर-वेतन आय पर काटे गए टीडीएस/टीसीएस का लाभ देना अनिवार्य कर दिया है। वेतन से टीडीएस काटते समय गैर-वेतनभोगी आय पर टीडीएस/टीसीएस के माध्यम से पहले से चुकाए गए कर को समायोजित करने से वेतनभोगी कर्मचारी के लिए टीडीएस देयता कम हो सकती है। वेतन आय से अतिरिक्त टीडीएस काटे जाने की घटनाओं को कम करने के लिए यह संशोधन पेश किया गया था।

अपडेटिड टीडीएस फॉर्म 24Q के अनुसार, नया डाला गया कॉलम 388A धारा 192(2B) के अनुसार रिपोर्ट की गई राशि, स्रोत पर काटे गए अन्य कर या स्रोत पर एकत्रित कर, (388) के अलावा दिखाएगा। कॉलम 388 का उद्देश्य अन्य नियोक्ता(ओं) द्वारा स्रोत पर काटे गए कर की रिपोर्ट की गई राशि दिखाना है (जिसके संबंध में आय कॉलम 339 में कुल कर योग्य आय की गणना में शामिल है)।

अनुलग्नक II (वेतन विवरण) और अनुलग्नक III के तहत मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यह परिवर्तन केवल वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही से संबंधित विवरणों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत लागू है।

फॉर्म 24Q के लिए अनुलग्नक II (वेतन विवरण) के तहत मौजूदा कॉलम के नाम और संख्या में परिवर्तन किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 Q4 से प्रभावी होंगे।

सेक्शन कोड 194F को फॉर्म 26Q से हटा दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 Q3 से संबंधित विवरणों पर लागू होगा।

Web Title: Budget 2025 Relief to senior citizens TDS limit increased from 50 thousand to 1 lakh

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