मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्सयोग्य आय पर सरचार्ज लगेगा। अब इस पर 3 से 7 प्रतिशत तक सरचार्ज लगेगा।
इसके साथ ही उन्होंने सस्ता मकान खरीदने पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव रखा है। जबकि हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख की छूट दी है। इससे पहले 2 लाख के ब्याज पर यह टैक्स छूट लागू थी।
अंतरिम बज़ट 2019 में करदाताओं को क्या मिला था
- टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की गई थी।
- 5 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं भरना था।
- टैक्स छूट से 3 करोड़ मिडिल क्लास वालों को फायदा मिला था।
-स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार हुआ था।
- मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई थी।
40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर नहीं देना था टैक्स
अंतरिम बजट 2019 में पीयूष गोयल ने 40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया था। जिससे पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को ब्याज छूट मिली थी। इससे पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा मात्र 10,000 रुपए थी।
80 सी के तहत नहीं बढ़ी थी टैक्स छूट की सीमा
केंद्र सरकार ने 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को पुराने स्तर यानी 1.5 लाख रुपए पर ही बनाए रखा था।