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"खिलाड़ियों की नाड़ी जांचना अपराध नहीं...", यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह ने कही ये बात

By अंजली चौहान | Updated: October 17, 2023 10:04 IST

बृज भूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।

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नई दिल्ली: भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने दलील दी कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है।

सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क दिया कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने केवल खिलाड़ियों की नाड़ी की जाँच की थी। उन्होंने कहा, ''बिना यौन इरादे के पल्स रेट की जांच करना अपराध नहीं है।'' 

दरअसल, छह महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर आरोप पत्र दायर किया गया है।

वकील ने तर्क दिया कि ओवरसाइट कमेटी का गठन किसी शिकायत के आधार पर नहीं बल्कि युवा मामले और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को टैग करते हुए पोस्ट किए गए ट्वीट के आधार पर किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आंशिक दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की बहस के लिए 19 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

अदालत में अधिवक्ता राजीव मोहन बृजभूषण सिंह की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि 18 जनवरी, 2023 को जंतर-मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और 19 जनवरी को पहलवानों में से एक बबीता फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की। 

उन्होंने आगे तर्क दिया कि 20 जनवरी, 2023 को खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को ट्वीट पर टैग किया गया था। भाजपा सांसद सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने कहा कि इस समय तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। 

उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को भारत सरकार के पत्र के आधार पर ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली को भेज दी गई है।

भाजपा सासंद का बचाव करते हुए वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आरोप पत्र का एक हिस्सा है और दस्तावेजों पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ है कि यह एक भरोसेमंद दस्तावेज है।

वकील ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा नोटिस के अनुपालन में इसे पुलिस को आपूर्ति की गई थी। इसके (निगरानी समिति) गठन तक, कोई लिखित या मौखिक आरोप नहीं थे। सीमा अवधि के बिंदु पर, वकील राजीव मोहन ने कहा कि अपराध छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर है।

उन्होंने तर्क दिया कि पहलवानों को अच्छी तरह से पता था कि यौन उत्पीड़न क्या है और यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है, जो तीन साल के बाद समय-वर्जित है। उन्होंने कहा, "चूंकि मंत्रालय या भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए समिति ट्वीट के आधार पर आगे बढ़ी।"

टॅग्स :बृज भूषण शरण सिंहदिल्लीदिल्ली पुलिसWrestling Federation of India
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