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Brij Bhushan Singh: डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय, पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला, ये धाराएं लगीं

By सतीश कुमार सिंह | Updated: May 10, 2024 19:09 IST

Brij Bhushan Singh: दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए, 354 डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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ठळक मुद्देडब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया है।भाजपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था।बेटे करण भूषण सिंह को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था।

Brij Bhushan Singh: लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर शिकंजा कस दिया गया। अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय करने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में सिंह को आरोपमुक्त भी कर दिया। अदालत ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया। वह 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।

उसने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

सिंह ने दावा किया था कि वह एक घटना की तारीख पर भारत में नहीं थे, जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे डब्ल्यूएफआई कार्यालय में प्रताड़ित किया गया था। सिंह के वकील ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने उस कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर भरोसा किया था जो शिकायतकर्ता के साथ गया था।

कहा था कि वे 7 सितंबर, 2022 को डब्ल्यूएफआई गए थे, जहां उसके (शिकायतकर्ता) साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। वकील ने दावा किया था कि हालांकि, पुलिस ने सीडीआर रिकॉर्ड पर नहीं रखा है। वकील ने साथ ही दावा किया था कि जिस दिन अपराध का आरोप लगाया गया है उस दिन सिंह देश में नहीं थे।

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए, 354 डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था।

उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 

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