लाइव न्यूज़ :

बुरे फंसे बृजभूषण शरण सिंह! दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में किया बड़ा खुलासा

By अंजली चौहान | Updated: September 24, 2023 08:59 IST

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही अदालत को बताया कि उन्होंने जब भी मौका मिला, महिला पहलवानों की "मर्यादा को ठेस पहुंचाई"।

Open in App

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न केस में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा, "बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वह छेड़खानी करते थें।"

दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने कहा कि बृज भूषण शरण सिंह ने उन महिला पहलवानों की "लज्जा को ठेस पहुंचाई" जिन्होंने हर अवसर पर उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप दायर किए।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि डब्ल्यूएफआई प्रमुख को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और उनका इरादा पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाना था।

उन्होंने यह भी बताया कि शरण सिंह के खिलाफ तीन तरह के सबूत हैं जो आरोप तय करने के लिए काफी हैं. इनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की जांच) और 164 (मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान) के तहत एक लिखित शिकायत और दो दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।

अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के वकील के उस तर्क का भी खंडन किया कि भारत के बाहर हुए मामलों के लिए सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है।

अतुल श्रीवास्तव ने पहले के एक फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि मंजूरी की आवश्यकता केवल तभी होगी जब सभी अपराध भारत के बाहर किए गए हों। उन्होंने कहा कि अपराध दिल्ली के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी हुए इसलिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

बृजभूषण के वकील, एडवोकेट राजीव मोहन ने पहले कहा था कि दिल्ली की अदालत के पास देश के बाहर हुए अपराधों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि मंजूरी प्राप्त न हो।

श्रीवास्तव ने अदालत को यह भी बताया कि मामले के सभी गवाहों ने कहा कि सह-अभियुक्त विनोद तोमर ने बृजभूषण के कृत्यों में सहायता की और उसे बढ़ावा दिया।

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अतिरिक्त सचिव के रूप में अपने निलंबन से पहले, तोमर ने बृज भूषण सिंह के साथ मिलकर काम किया और कुश्ती निकाय के दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखभाल की।

मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृज भूषण सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। 

टॅग्स :बृज भूषण शरण सिंहदिल्ली पुलिसWrestling Federation of Indiaरेसलिंग
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टDelhi Vasant Kunj Accident: जीवन की एकमात्र उम्मीद अब खत्म?, मर्सिडीज एसयूवी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले रेस्तरां कर्मचारी रोहित के परिवार ने कहा- अब किसके सहारे...

भारतIndia Gate Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का हैदराबाद से कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा; RSU की बैठक में शामिल हुए थे कुछ सदस्य

भारतNational Herald case: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

क्राइम अलर्टबाइक टैक्सी चालक के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामला, दो कमरों वाली झुग्गी में रहता है शख्स?

क्राइम अलर्टदिल्ली में बेहद भयानक जुर्म, 'साइको किलर' ने मेंटली चैलेंज्ड महिला को सिर पर पत्थर मारकर किया घायल, फिर रेप के बाद दी दर्दनाक मौत

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई