बुरे फंसे भाजपा सांसद बिधूड़ी, कोर्ट ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
By भाषा | Published: November 23, 2018 03:50 AM2018-11-23T03:50:53+5:302018-11-23T03:50:53+5:30
अपनी शिकायत में ओझा ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बिधूड़ी ने राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता के लिए बिहार और पूर्वांचल के लोगों पर दोष मढ़ा है। बिधूड़ी का बयान अक्टूबर के अंत में सोशल मीडिया पर आया था ।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने वकील सुधीर कुमार ओझा की शिकायत के आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाना के प्रभारी को बिधूड़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा।
अपनी शिकायत में ओझा ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बिधूड़ी ने राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता के लिए बिहार और पूर्वांचल के लोगों पर दोष मढ़ा है। बिधूड़ी का बयान अक्टूबर के अंत में सोशल मीडिया पर आया था ।
ओझा ने कहा है कि सांसद के बयान से बिहार के निवासी के होने के नाते वह खुद को आहत महसूस कर रहे हैं । उन्होंने अदालत से बिधूड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भड़काने के मकसद से जानबूझकर अपमानित करना), धारा 506 (आपराधिक डराना-धमकाना) और 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच रंजिश फैलाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत को निर्देश देने का अनुरोध किया।