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Caste Census: बिहार में जाति सर्वेक्षण के लिए लगे कर्मचारियों को भुगतान के लिए दिए गए ₹212 करोड़

By रुस्तम राणा | Updated: October 6, 2023 17:13 IST

मामले से वाकिफ अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह धनराशि सभी जिलों को रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से जारी की गई।

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ठळक मुद्देयह धनराशि सभी जिलों को रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से जारी की गईइसके तहत बिहार की राजधानी पटना को सबसे अधिक 11.49 करोड़ रुपये मिले हैंइसके बाद मुजफ्फरपुर (10.16 करोड़ रुपये), मोतिहारी (9.57 करोड़ रुपये) और गया (9.30 करोड़ रुपये) हैं

पटना: बिहार सरकार ने गुरुवार को जाति सर्वेक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के लिए 212.77 करोड़ रुपये की राशि जारी की। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह धनराशि सभी जिलों को रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से जारी की गई। पटना को सबसे अधिक 11.49 करोड़ रुपये मिले हैं, इसके बाद मुजफ्फरपुर (10.16 करोड़ रुपये), मोतिहारी (9.57 करोड़ रुपये) और गया (9.30 करोड़ रुपये) हैं। सबसे छोटे जिले अरवल को 1.59 करोड़ रुपये मिले हैं।

सरकार ने राशि जारी करते हुए कहा कि प्रावधानों के अनुरूप भुगतान किया जाये। सरकार के उप सचिव रजनीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र कहा, “निधि जारी करने को व्यय की मंजूरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। भुगतान गहन जांच के बाद और बिहार बजट नियमों, बजट मैनुअल और संबंधित वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।”

मुख्य रूप से जाति सर्वेक्षण कार्य के लिए तैनात स्कूल शिक्षक एक महीने पहले अपना काम पूरा करने के बावजूद भुगतान में देरी पर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। जबकि दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ और 15 मई तक जारी रहने वाला था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया। हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 1 अगस्त को यह दोबारा शुरू हुआ।

पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली ग्रैंड अलायंस (जीए) सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति सर्वेक्षण के खिलाफ रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे उसे यह अभ्यास करने की अनुमति मिल गई, जिसे सीएम ने "सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक और अनिवार्य" कारण बताया।”

इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां फैसले का इंतजार है। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह उसे अभ्यास के संचयी निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकती जब तक कि “किसी भी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या कमी को दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला न हो।” 

 

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