पटना, एक अक्तूबर: बिहार सरकार ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में हलफनामा पेश करके कहा कि आगामी 25 अक्टूबर से प्रदेश के सभी शहरों और 25 नवम्बर से ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन थैलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा।
मुख्य न्यायधीश एम आर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एक पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि पॉलिथीन के इस्तेमाल पर आगामी 25 अक्टूबर से प्रदेश के सभी शहरों और 25 नवम्बर से ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन थैलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा। पीठ पॉलिथीन की थैलियों पर रोक से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवायी कर रही थी।
अदालत ने गया जिले के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर स्थित एक तालाब के प्रदूषित होने को लेकर एक हिंदी समाचारपत्र में छपी एक खबर पर संज्ञान लिया था।
अदालत ने राज्य सरकार को प्लास्टिक से बने पॉलिथीन थैलों के इस्तेमाल पर रोक लागाने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था जिसमें उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान हो।
बिहार सरकार गत सितंबर के मध्य में प्लास्टिक से बने पॉलिथीन थैलों के निर्माण, बिक्री पर प्रतिबंध के लिए एक मसौदा तैयार करते हुए इसको लेकर विभिन्न संगठनों, संस्थानों और हितधारकों से सुझाव मांगे थे।
बिहार सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में हानिकारक पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया था।