बिहार: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कोरोना फैलाने का आरोप, मुजफ्फरपुर कोर्ट में होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला
By भाषा | Published: March 17, 2020 05:47 AM2020-03-17T05:47:18+5:302020-03-17T07:17:10+5:30
मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र निवासी ओझा द्वारा दायर उक्त परिवाद पत्र पर अगामी 11 अप्रैल को अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में कोरोना वायरस के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया है । अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर साजिश का आरोप लगाते हुए सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पश्चिम) की अदालत में उसके राष्ट्रपति शी शिनफिंग और भारत में उसके राजदूत सुन विदोंग के खिलाफ भादंसं की धाराओं 109 बी, 269 और 270 के तहत एक परिवाद पत्र दायर किया।
मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र निवासी ओझा द्वारा दायर उक्त परिवाद पत्र पर अगामी 11 अप्रैल को अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी ।
बता दें कि सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि चीन ने सुपर पॉवर बनने के लिए साजिश व षड्यंत्र के तहत कोरोना को इजाद किया था। 1981 में प्रकाशित किताब आईज ऑफ डोकेन्स से इसका खुलासा होता है। कोरोनावायरस चीन के शहर वुहान के एक लैब में सबसे छिपाकर बनाया गया था। किताब में लिखा है कि चीन इसका उपयोग लॉजिकल हथियार के रूप में करेगा।
अधिवक्ता का आरोप है- चीन ने साजिश के तहत कोरोनावायरस का उपयोग किया है। भारत में भी इस बीमारी से लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। चीन ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है ताकि भारत में इस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो और आर्थिक क्षति पहुंचे।