लाइव न्यूज़ :

बिहारः स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के खिलाफ पटना हाईकोर्ट से वारंट जारी, बिहार सरकार में हड़कंप, जानें वजह

By एस पी सिन्हा | Updated: April 21, 2023 15:12 IST

बिहारः शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक बी. कार्तिकेय धनजी ने अपने विभाग के निचले अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

Open in App
ठळक मुद्देस्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।डॉ. राकेश रंजन ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। अगर कोर्ट से जुडे़ मामले में ढिलाई हुई तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जायेगा। 

पटनाः बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के खिलाफ पटना हाईकोर्ट से वारंट जारी होने के बाद सरकार में हड़कंप मचा है। लिहाजा अब नया फरमान जारी कर दिया गया है। अब अगर मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा तो छोटे अधिकारी नाप दिये जायेंगे।

 

सरकार उन्हें निलंबित कर देगी। शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा कानूनी पचड़े में फंसा हुआ विभाग है। लिहाजा कोर्ट की नाराजगी का सबसे ज्यादा डर इसी विभाग को सता रहा है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक बी. कार्तिकेय धनजी ने अपने विभाग के निचले अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजे गये पत्र में उन्हें कठोर चेतावनी दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में लिखा है-अब अगर किसी निचले अधिकारी के कारण विभाग के अपर मुख्य सचिव या बिहार सरकार के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ा तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा।

उनका न सिर्फ निलंबन होगा बल्कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये फरमान पटना हाईकोर्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद किया है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है।

पटना हाईकोर्ट में डॉ. राकेश रंजन ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को 5 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होकर केस से संबंधित सारे रिकार्ड और कागजात पेश करने को कहा था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

इसके बाद याचिका दायर करने वाले के वकील ने कोर्ट से कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। नाराज कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद हरकत में आये शिक्षा विभाग ने अपने सारे भी अधिकारियों को कोर्ट से संबंधित मामलों का हर हाल में समय पर सही तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से भेजे गये पत्र में कहा है कि अगर कोर्ट से जुडे़ मामले में ढिलाई हुई तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जायेगा। 

टॅग्स :Patna High Courtपटनानीतीश कुमारNitish Kumar
Open in App

संबंधित खबरें

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारतBihar: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दल राजद को लिया निशाने पर, कहा- बालू माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा

भारतबिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान गायब रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील

भारतरेपो दर में कटौती से घर के लिए कर्ज होगा सस्ता, मांग बढ़ेगी: रियल एस्टेट