लाइव न्यूज़ :

पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत में पेश होने पर लगाई गई रोक

By एस पी सिन्हा | Updated: April 24, 2023 15:55 IST

राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था।

Open in App
ठळक मुद्देराहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैकोर्ट ने उनके निचली अदालत में पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक दी हैराहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।

पटना:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके निचली अदालत में पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।

दरअसल, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई।

राहुल गांधी ने पटना हाई कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाजिर नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था।

सुशील मोदी की तरफ से दायर मुकदमे पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था।

हालांकि, उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।

इस मामले पर 15 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तब तक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी।

टॅग्स :राहुल गांधीकांग्रेसPatna High Court
Open in App

संबंधित खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: इंडिगो के उड़ानों के रद्द होने पर राहुल गांधी ने किया रिएक्ट, बोले- "सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा"

भारतSanchar Saathi App: विपक्ष के आरोपों के बीच संचार साथी ऐप डाउनलोड में भारी वृद्धि, संचार मंत्रालय का दावा

भारतMCD Bypoll Results 2025: दिल्ली के सभी 12 वार्डों के रिजल्ट अनाउंस, 7 पर बीजेपी, 3 पर AAP, कांग्रेस ने 1 वार्ड जीता

भारतMCD by-elections Result: BJP ने चांदनी चौक और शालीमार बाग बी में मारी बाजी, कांग्रेस ने जीता संगम विहार ए वार्ड

भारत अधिक खबरें

भारतIndigo Crisis: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए 37 ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर