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पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव: कोर्ट का फैसला, फिर से जारी होंगे चुनावी डेट, BJP कार्यकर्ताओं पर हुआ था हमला

By भाषा | Updated: April 20, 2018 18:20 IST

अदालत ने आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की तारीख फिर से निर्धारित करने और उसी अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया।

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कोलकाता , 20 अप्रैल: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की अधिसूचना को निरस्त करने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को आज रद्द कर दिया और उसे नयी अधिसूचना जारी करके नामांकन स्वीकार करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने कहा कि अधिसूचना को रद्द करने को चुनौती देने वाली भाजपा , माकपा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दाखिल याचिकाएं विचारणीय हैं और चुनाव आयोग को नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए नयी अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

 

अदालत ने आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की तारीख फिर से निर्धारित करने और उसी अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव तीन चरणों में एक मई से पांच मई तक होने थे और मतगणना आठ मई को होनी थी।

पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया नौ अप्रैल को समाप्त हुई , लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद उसी शाम अंतिम तारीख एक दिन बढ़ा दी। विपक्षी दलों के समर्थन वाले उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने के आरोप वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया था।

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