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Covid-19 Curbs: पश्चिम बंगाल में कल से सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद, इन चीजों पर भी लगाई गई सख्त पाबंदियां

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 2, 2022 17:05 IST

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने रविवार को कहा कि राज्य में 3 जनवरी यानि कल से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। 

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ठळक मुद्देविवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं शाम सात बजे तक ही 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी लोकल ट्रेनेंनियम तोड़ने वालों पर होगी IPC के तहत कार्रवाई

देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में कल से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, समेत अन्य चीजों को बंद करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 जनवरी यानि कल से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। 

इसके साथ ही राज्य के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे और सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएंगी। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन चीजों पर भी लगाई गई पाबंदियां

राज्य में कोविड संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने शाम सात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ लोकल ट्रेनें चलेंगी। इसके बाद किसी भी लोकल ट्रेन को पटरियों पर नहीं चलने दिया जाएगा। हालांकि, लंबी दूरी की सभी ट्रेनें यथावत चलती रहेंगी।' पश्चिम बंगाल के सभी पर्यटन स्थल कल यानी सोमवार से बंद रहेंगे। दिल्ली और मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ानें सप्ताह के केवल दो दिन - सोमवार और शुक्रवार को ही अनुमति दी जाएंगी।

राज्य में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दें। वहीं शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। ये रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।

वहीं रेस्तरां और बार एक बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं। इसी प्रकार समान प्रतिबंध सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए लागू होगा। बैठकों और कॉन्फ्रेंस के लिए एक बार में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति होगी अथवा 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ इसकी इजाजत होगी।

वहीं विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोलकाता मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

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