बेंगलुरु में महाशिवरात्रि को लेकर मांस पर लगाया गया प्रतिबंध, बीबीएमपी ने जारी किया सर्कुलर
By रुस्तम राणा | Published: February 16, 2023 08:05 PM2023-02-16T20:05:05+5:302023-02-16T20:20:33+5:30
16 फरवरी को बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) ने एक सर्कुलर जारी कर 18 फरवरी को पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
बेंगलुरु: बेंगलुरु में महाशिवरात्रि को देखते हुए मांस और पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर मांस की बिक्री और जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का एक परिपत्र जारी किया है। 16 फरवरी को बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) ने एक सर्कुलर जारी कर 18 फरवरी को पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया
बीबीएमपी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि नागरिक निकाय हर साल गणेश चतुर्थी, श्री राम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी सहित महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बीबीएमपी द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मांस की बिक्री और पशु वध पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व
बता दें कि महाशिवरात्रि हिन्दू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व इस साल 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास कृष्ण की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। आस्था के इस महापर्व में शिवभक्तों के द्वारा महादेव की विधि-विधान से पूजा की जाती है। शिव मंदिरों में भक्तों के द्वारा शिवजी का दूध, गंगाजल, पंचामृत आदि से अभिषेक किया जाता है।