विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर बैंक करेंगे वसूली, कोर्ट ने दी इजाजत

By स्वाति सिंह | Updated: January 1, 2020 12:54 IST2020-01-01T12:52:42+5:302020-01-01T12:54:04+5:30

बैंकों के लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के लोन न चुकाने, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्र‍िंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है। धन शोधन और ऋण भुगतान नहीं करने के मामले में आरोपी माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर भाग गया। जनवरी 2019 में विशेष धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत अदालत ने उसे भगोड़ा वित्तीय आपराधी घोषित कर दिया।

bank will recover the seized property of Vijay Mallya, the court granted permission | विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर बैंक करेंगे वसूली, कोर्ट ने दी इजाजत

माल्या पर बकाया 1.45 अरब डालर की कर्ज वसूली के प्रयासों के तहत चल रही इस सुनवाई के दौरान यह मांग की गयी।

Highlightsकोर्ट ने विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है।स्पेशल कोर्ट ने इस फैसले पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है

स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है। माल्या के वकीलों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि यह केवल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही तय कर सकता है। हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने इस फैसले पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, जिससे माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें।

बता दें कि बैंकों के लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के लोन न चुकाने, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्र‍िंग के मामले में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है। धन शोधन और ऋण भुगतान नहीं करने के मामले में आरोपी माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर भाग गया। जनवरी 2019 में विशेष धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत अदालत ने उसे भगोड़ा वित्तीय आपराधी घोषित कर दिया। फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे शराब कारोबारी ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। साथ ही अनुरोध किया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कहा जाए कि उसकी संपत्ति जब्त नहीं की जाए।

भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारत के सरकारी बैंकों के एक समूह ने लंदन उच्च न्यायालय से भगोड़े शराब व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने का आग्रह किया था। माल्या पर बकाया 1.45 अरब डालर की कर्ज वसूली के प्रयासों के तहत चल रही इस सुनवाई के दौरान यह मांग की गयी।

माल्या को दिवालिया घोषित करने की बैंकों की अर्जी पर न्यायालय की दिवाला शाखा के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स सुनवाई कर रहे हैं।  उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए अपने एक फैसले में दुनियाभर में माल्या की संपत्ति को जब्त करने के आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था और भारत की एक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था कि 13 भारतीय बैंकों का समूह करीब 1.145 अरब पाउंड के कर्ज की भरपाई करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद बैंकों ने संपत्ति जब्त करने के आदेश के तौर पर भरपाई की कवायद शुरू की। इसी के तहत कर्ज की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति को जब्त करने की अपील करते हुए दिवाला याचिका दायर की है।
 

Web Title: bank will recover the seized property of Vijay Mallya, the court granted permission

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