अयोध्या विवाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठनों के दलील का किया विरोध
By भाषा | Published: July 6, 2018 08:29 PM2018-07-06T20:29:43+5:302018-07-06T20:29:43+5:30
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि कुछ मुस्लिम संगठन वर्ष 1994 के एक फैसले की इस टिप्पणी पर पुनर्विचार की मांग करके ‘‘ लंबे वक्त से विचाराधीन ’’ अयोध्या मंदिर - मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई में देरी का प्रयास कर रहे हैं कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न भाग नहीं है।
नई दिल्ली, 6 जुलाई: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि कुछ मुस्लिम संगठन वर्ष 1994 के एक फैसले की इस टिप्पणी पर पुनर्विचार की मांग करके ‘‘ लंबे वक्त से विचाराधीन ’’ अयोध्या मंदिर - मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई में देरी का प्रयास कर रहे हैं कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न भाग नहीं है।
अयोध्या मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में से एक एम सिद्दीक ने 1994 के एम इस्माइल फारूकी मामले के इन निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी कि मस्जिद इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का अभिन्न भाग नहीं है। सिद्दीक का निधन हो चुका है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
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मुस्लिम संगठनों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की विशेष पीठ के सामने दलील दी कि फैसले में शीर्ष अदालत की ‘‘ व्यापक ’’ टिप्पणी पर पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका बाबरी मस्जिद - राम मंदिर भूमि विवाद मामले पर ‘‘ प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। ’’ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस विवाद को ‘‘ करीब एक सदी से ’’ अंतिम निर्णय का इंतजार है।
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उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी का मुद्दा 1994 से न तो किसी याचिकाकर्ता ने उठाया और ना ही इसे उच्च न्यायालय द्वारा 2010 में फैसला सुनाये जाने के बाद दायर वर्तमान अपीलों में उठाया गया। मेहता ने कहा कि इस मुद्दे को उठाने में असामान्य देरी का कारण कार्यवाही में देरी की मंशा है। राज्य सरकार ने कहा कि इस्माइल फारूकी मामले में इस अदालत द्वारा तय किया गया कानून ‘‘ सही कानून है जिसे न तो ऊपरी अदालत के पास भेजकर और ना ही किसी अन्य तरह’’ से छेड़ा जाना चाहिए।
इससे पहले सिद्दीक के कानूनी वारिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि 1994 में शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कोई ‘‘ जांच ’’ किये बिना या हदीस पर विचार किये बिना कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न भाग नहीं है। उन्होंने कहा , ‘‘ इस्लाम कहता है कि मस्जिदें धार्मिक विश्वास का अभिन्न भाग हैं। हदीस यह कहता है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह इस्लाम का अभिन्न भाग नहीं है। ’’
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