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अगस्ता वेस्टलैंड:कोरोना के खतरे को लेकर क्रिश्चियन मिशेल ने दायर की अंतरिम जमानत याचिका

By भाषा | Updated: March 26, 2020 16:03 IST

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ठळक मुद्देअगस्ता वेस्टलैंडः क्रिश्चियन मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में शामिल है जिनके मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कर रही है।याचिका में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिये 21 दिन का लाकडाउन घोषित करने संबंधी प्रधानमंत्री के 24 मार्च के राष्ट्र के नाम संबोधन का भी सहारा लिया गया है।

नई दिल्लीः अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने तिहाड़ जेल में कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका व्यक्त करते हुये अंतरिम जमानत के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुये कहा है कि यह जेल की वर्तमान हालत के अनुरूप नहीं है।

उसका कहना है कि वह पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियों से जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में उसके कोविड-19 के संक्रमण की चपेट में आने का बहुत खतरा है। क्रिश्चियन मिशेल ने अंतरिम जमानत याचिका अधिवक्ता श्रीराम परक्कट, विष्णु शंकर और अल्जो के जोसेफ के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सात साल तक की सजा पाये दोषियों और विचाराधीन कैदियों को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के 16 मार्च के निर्देशों का भी हवाला दिया है।

याचिका में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिये 21 दिन का लाकडाउन घोषित करने संबंधी प्रधानमंत्री के 24 मार्च के राष्ट्र के नाम संबोधन का भी सहारा लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मिशेल के स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी और उपचार के लिये घर जैसे माहौल की आवश्यकता है जहां वह अधिक प्रभावी तरीके से सामाजिक दूरी बना सके। क्रिश्चियन मिशेल को 22 दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पण के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वह पांच जनवरी, 2019 से न्यायिक हिरासत में है।

क्रिश्चियन मिशेल की नियमित जमानत की याचिका इस समय उच्च न्यायालय में लंबित है जहां सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया है और यह दलील दी है कि आरोपी के प्रभावशाली व्यक्तियों से साठगांठ होने की वजह से वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई की विशेष अदालत ने पहले ही जमानत देने से इंकार कर दिया था। क्रिश्चियन मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में शामिल है जिनके मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कर रही है।

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