दिल्ली के स्कूलों में सभागारों का प्रशिक्षण, बैठक के लिए किया जाएगा इस्तेमाल : डीडीएमए

By भाषा | Updated: July 11, 2021 16:54 IST2021-07-11T16:54:59+5:302021-07-11T16:54:59+5:30

Auditoriums in Delhi schools to be used for training, meetings: DDMA | दिल्ली के स्कूलों में सभागारों का प्रशिक्षण, बैठक के लिए किया जाएगा इस्तेमाल : डीडीएमए

दिल्ली के स्कूलों में सभागारों का प्रशिक्षण, बैठक के लिए किया जाएगा इस्तेमाल : डीडीएमए

नयी दिल्ली, 11 जुलाई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में प्रशिक्षण और बैठक के उद्देश्य के लिए सभागार और सभा भवनों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन विद्यालयों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि वह अब स्कूलों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारियां और योजनाएं शुरू करेगी।

डीडीएमए द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सभागारों और सभा भवनों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशिक्षण तथा बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने कहा, ‘‘मानक संचालन प्रक्रिया और सरकार के अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।’’ उसने कहा कि डीडीएमए ने कोविड-19 के मामलों की संख्या में गिरावट और शहर में महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया है।

डीडीएमए के आदेश से शैक्षणिक संस्थानों को जब भी स्थिति में सुधार आएगा तब फिर से खोलने के लिए अपनी अकादमिक तैयारियां बहाल करने का मौका मिल गया है। आदेश में कहा गया है कि इस फैसले से दिल्ली सरकार की शिक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकारी स्कूलों ने 19 से 31 जुलाई तक अभिभावक-शिक्षक बैठकों की योजना बनायी है।

इसमें कहा गया है कि हालांकि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी।

अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार ने 31 मई से निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों पर पाबंदियों को हटाते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी। स्थिति में सुधार आने पर दुकानों, बाजारों, मॉल, रेस्त्रां, दिल्ली मेट्रो ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन बसों समेत और गतिविधियों तथा सेवाओं को शुरू किया गया था। पिछले हफ्ते सरकार ने स्टेडियमों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के फिर से खोलने की अनुमति दी।

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Web Title: Auditoriums in Delhi schools to be used for training, meetings: DDMA

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