नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव 2022 (Assembly Elections 2022) को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर मौजूदा प्रतिबंधों में ढील दी है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राजनीतिक दल/उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।
अपने दिशा-निर्देश में आयोग ने पार्टी अथवा उम्मीदवारों को 50 फीसदी की क्षमता के साथ रैली की मंजूरी दी है। पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी। अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा। पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे।
बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बिठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा। इस दौरान कॉविड गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा। दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में ढील दे दी है।
इससे पहले पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने चुनावी सभाओं में 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में रियायत भी दी थी।
तब आयोग ने राजनीतिक दलों को 1000 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली शारीरिक रैलियों की अनुमति दी थी। इसके अलावा 500 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली इनडोर बैठकें करने की इजाजत दी थी। वहीं डोर-टू-डोर अभियान के लिए बीस लोगों को अनुमति दी गई थी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं।