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कोई व्यक्ति पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना अन्य महिला से विवाह करता है, 7 वर्ष या अधिक कारावास का प्रावधान, जानें नया कानून

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 27, 2025 19:48 IST

असमः कक्षा 11 की छात्राओं को 1,000 रुपये, स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं को 1,250 रुपये, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तथा बीएड छात्राओं को 2,500 रुपये 10 महीने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी।

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ठळक मुद्देधर्म की परवाह किए बिना उसे सात वर्ष या उससे अधिक कारावास का प्रावधान होगा। धर्म इसकी इजाजत देता है, लेकिन भाजपा सरकार कभी बहुविवाह की इजाजत नहीं देगी। हम किसी भी कीमत पर इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा करेंगे।

गुवाहाटीःअसम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि बहुविवाह के खिलाफ प्रस्तावित कानून में कम से कम सात साल की सजा होगी। उन्होंने ‘मुख्य मंत्रीर निजुत मोइना’ योजना के दूसरे चरण की शुरुआत के अवसर पर कहा कि यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल लाभार्थी लड़कियों को उन्होंने बताया, “यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना किसी अन्य महिला से विवाह करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना उसे सात वर्ष या उससे अधिक कारावास का प्रावधान होगा।”

उन्होंने कहा कि आरोपी कह सकता है कि उसका धर्म इसकी इजाजत देता है, लेकिन भाजपा सरकार कभी बहुविवाह की इजाजत नहीं देगी। शर्मा ने कहा, “हम किसी भी कीमत पर इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा करेंगे।”

सरकार ने पिछले वर्ष बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्य मंत्रीर निजुत मोइना’ योजना शुरू की थी, जिसके तहत कक्षा 11 की छात्राओं को 1,000 रुपये, स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं को 1,250 रुपये, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तथा बीएड छात्राओं को 2,500 रुपये 10 महीने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी। शर्मा ने कहा, “इस योजना के कारण, नामांकन दर में वृद्धि हुई है और लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी आई है। इस वर्ष कुल 3.5 लाख लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।”

टॅग्स :असमहेमंत विश्व शर्माहिन्दू धर्मMuslim League
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