वाराणसीः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दाखिल हो चुकी है और सर्वे का काम शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे एएसआई की एक टीम काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंची। सर्वे के मद्देनजर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और 2 आईपीएस, 4 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी और 10 पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा करीब 200 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वेक्षण को चुनौती दी गई थी। उधर, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिसपर आज सुनवाई होगी।
सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के 16 लोग जाएंगे। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि सभी लोग (एएसआई अधिकारियों सहित) वहां पहुंच गए हैं। सर्वेक्षण शुरू हो गया है। हम भी अंदर जा रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इस सर्वे में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल ASI को सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। ASI और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हम भी वहां जा रहे हैं। यह सर्वेक्षण इतिहास रचने की ओर एक कदम है।" हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, ''ASI ही बता सकता है कि सर्वे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का सर्वे पूरा करने में 7-8 महीने लग गए।''
गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। 21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि, जिला न्यायाधीश के आदेश में वुज़ू खाना (प्रक्षालन तालाब क्षेत्र) को बाहर रखा गया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर परिसर को सील कर दिया गया है।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद का निर्धारण करने के लिए एएसआई द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले पर सुनवाई चल रही थी।