औवैसी की पार्टी के काउंसिलर 1 साल पुलिस हिरासत में रहेंगे, वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के विरोध में हुई थी पिटाई

By स्वाति सिंह | Published: August 23, 2018 04:19 PM2018-08-23T16:19:44+5:302018-08-23T16:26:58+5:30

औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद सय्यद मतीन सैयद राशिद (32) को महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि निरोधक अधिनियम (एमपीडीए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

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औवैसी की पार्टी के काउंसिलर 1 साल पुलिस हिरासत में रहेंगे, वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के विरोध में हुई थी पिटाई

मुंबई, 23 अगस्त: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दिए जाने के प्रस्ताव का पिछले सप्ताह विरोध करने वाले एआईएमआईएम पार्षद को शराब के अवैध कारोबार और कुछ अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद सय्यद मतीन सैयद राशिद (32) को महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि निरोधक अधिनियम (एमपीडीए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया, '17 अगस्त को औरंगाबाद महानगरपालिका की आम सभा की बैठक में मतीन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वाले एक प्रस्ताव का विरोध किया था।

उनकी कथित रूप से भाजपा के कुछ पार्षदों ने पिटाई कर दी थी।' अधिकारी ने बताया कि इसके बाद सिटी चौक थाने ने मतीन को आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) और 294 (सार्वजनिक तौर पर अश्लील हरकत करना) के तहत गिरफ्तार कर लिया था।

थाने के वरिष्ठ निरीक्षक डी एस सिंघाड़े ने बताया, 'पार्षद को औरंगाबाद स्थित हर्सुल जेल भेज दिया गया था और उन्हें मंगलवार को जमानत मिल गयी थी। उसी दिन हमने शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा एमपीडीए के तहत दिए गए आदेश से अवगत करा दिया था।' उन्होंने बताया कि मतीन के खिलाफ पूर्व में भी दो मामले दर्ज हुए थे।

सिंघाड़े ने कहा, 'उनके आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद हमने पाया कि वह खतरनाक व्यक्ति है और दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा कर सकता है।' एमपीडीए के प्रावधानों के मुताबिक पार्षद एक साल तक हिरासत में रहेंगे।

(भाषा इनपुट के साथ)

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