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अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: April 13, 2024 16:00 IST

केजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। 22 मार्च को, एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था जिसे बाद में चार दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1 अप्रैल को, उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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ठळक मुद्देअरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाईजस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगीकेजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय सोमवार, 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

केजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। 22 मार्च को, एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था जिसे बाद में चार दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1 अप्रैल को, उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल ने मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के अलावा, उनकी बाद की रिमांड को भी चुनौती दी थी।  मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इस बीच म आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में उनके परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि  केजरीवाल का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके परिवार को व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। 

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