अरविंद केजरीवाल ने कहा- जरूरत पड़ी तो बढ़ा देंगे ऑड-ईवन, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 14 नवंबर तक का AQI डाटा
By विनीत कुमार | Updated: November 13, 2019 14:00 IST2019-11-13T13:59:22+5:302019-11-13T14:00:05+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन स्कीम शुरू करने की तारीख से 14 नवंबर तक एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) डेटा उपलब्ध कराने को कहा है।

ऑड ईवन पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा दिल्ली सरकार को नोटिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण की हालत को देखते हुए अगर जरूरत महसूस हुई तो ऑड-ईवन योजना बढाया जा सकता है। तय कार्यक्रम के अनुसार ऑड ईवन योजना 15 नवंबर (शुक्रवार) को खत्म हो रही है।
वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन स्कीम शुरू करने की तारीख से 14 नवंबर तक एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) डाटा उपलब्ध कराने को कहा है। दिल्ली में इस बार ऑड-ईवन योजना 4 नवंबर से शुरू हुई थी।
जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने वायु प्रदूषण के मसले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच के AQI का डाटा भी देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट संजीव कुमार की ओर से दायर पीआईएल पर भी दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। इस याचिका में ऑड-ईवन योजना के तहत गाड़ियों के वर्गीकरण को गैरकानूनी बताया गया है। संजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
याचिका में आरोप है कि इस योजना से नागरिकों के अपना कारोबार और व्यापार करने तथा निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में आने जाने के मौलिक अधिकारों का हनन होता हे। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करेगी।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: If required we can extend Odd-Even scheme. pic.twitter.com/vy2JL8qDWn
— ANI (@ANI) November 13, 2019