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अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका, सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए होगी FIR दर्ज, कोर्ट ने दिए निर्देश

By रुस्तम राणा | Updated: March 11, 2025 19:30 IST

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, आप के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सभी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।

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ठळक मुद्देराउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका को स्वीकार कियाकोर्ट ने पुलिस को 18 मार्च तक उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दियाउनपर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप

नई दिल्ली:दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने 2019 में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और पुलिस को 18 मार्च तक केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, आप के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सभी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।

दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, "इस अदालत का मानना ​​है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।"

इससे पहले 2022 में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। हालांकि, एक सत्र अदालत ने इस फैसले को पलटते हुए मजिस्ट्रेट को याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत का यह आदेश विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की आप पार्टी के सत्ता से बाहर होने के कुछ हफ़्ते बाद आया। भाजपा ने अपने 10 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

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