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जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगाई, फैसला सुरक्षित रखा

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: June 21, 2024 17:04 IST

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा।

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ठळक मुद्देदिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगाई जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कीदिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी की कि निचली अदालत में उन्हें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

इससे पहले संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए एक स्थानीय अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगायीं जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि अभियोजन के पास आप नेता को घेरने के लिए सबूत नहीं है। 

ईडी ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। 

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