भागलपुर( बिहार), 1 अप्रैलः भागलपुर हिसा मामले में फरार केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत ने शनिवार देर रात सरेंडर कर दिया। भागलपुर की एक अदालत ने अरिजीत शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शाश्वत जिले में सांप्रदायिक हिंसा से संबद्ध एक मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान शाश्वत ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है। वो उच्च अदालत में याचिका दाखिल करेंगे।
इससे पहले भागलपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन ने 38 वर्षीय शाश्वत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शाश्वत के वकील वीरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने एक पंक्ति का आदेश सुनाते हुए कहा कि अरिजीत शाश्वत की याचिका खारिज की जाती है। एक सप्ताह पहले अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद शाश्वत ने अदालत का रुख किया था।
17 मार्च को दो समुदायों के बीच हिंसा भड़कने के संबंध में भागलपुर के नाथनगर पुलिस थाना में दर्ज एक प्राथमिकी में शाश्वत एवं आठ अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को आगाह किया है कि वे सांप्रदायिक उन्माद विशेषकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें।
PTI-Bhasha Inputs