पटनाः बिहार में मोकामा के पूर्व विधायक एवं बाहुबली नेता अनंत सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बता दें कि कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा गया था। जमानत याचिका अब ऊपरी अदालत में दाखिल की जाएगी। अनंत सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को किसी ने गोली चलाते नहीं देखा। जनप्रतिनिधि होने के नाते पंचायती के लिए अपने आदमी को सोनू-मोनू को बुलाने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि मोनू ने फायरिंग की, जो पूर्व विधायक के समर्थक उदय यादव को गोली लगी थी।
ऐसे में पूर्व विधायक पर 307 और आर्म्स एक्ट का मामला ही नहीं बन रहा है। इसलिए उन्हें बेल दी जाए। इधर, जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत समर्थको में मायूसी देखने को मिल रही है। दरअसल, अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच मोकामा में हुए गोलीबारी कांड के बाद अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद अनंत सिंह को बेऊर जेल भेजा गया था।
अनंत सिंह बीते 24 जनवरी से बेऊर जेल में बंद हैं। वहीं इसी मामले में सोनू भी फिलहाल जेल में बंद है। बताया जाता है कि पुलिस सोनू के भाई मोनू की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को बाढ़ अनुमंडल के पचमहला थाना के नौरंगा में गोलीबारी हुई थी।
मोकामा के हेमजा गाँव में एक घर का ताला खुलवाने गए पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू-मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी। तब बताया गया था कि करीब 60-70 राउंड फायरिंग की गई थी। इसमें अनंत सिंह बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनका एक समर्थक गोली लगने से घायल हो गया था।