लाइव न्यूज़ :

शिंदे और फड़नवीस द्वारा इस्तीफा नहीं देने पर अजित पवार का तंज, कहा- सपने में भी मत सोचिए कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 12, 2023 11:36 IST

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, यह शिवसेना बनाम सेना के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर है।

Open in App
ठळक मुद्देपवार ने कहा कि सपने में भी मत सोचिए कि सीएम और डिप्टी सीएम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे।उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा लोगों में काफी अंतर है।कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का एकनाथ शिंदे को नयी सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करने का 30 जून 2022 का निर्णय उचित था।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, यह शिवसेना बनाम सेना के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर है। उद्धव ठाकरे द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे जाने पर पवार ने संवाददाताओं से कहा, "सपने में भी मत सोचिए कि सीएम और डिप्टी सीएम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे।" 

उन्होंने आगे कहा, "पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा लोगों में काफी अंतर है।" महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति वाले अपने फैसले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे नीत तत्कालीन महा विकास आघाड़ी सरकार को बहाल नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष जून माह में शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि ने वह ठाकरे नीत एमवीए सरकार को बहाल करने के उपाय के बारे में विचार कर सकता था अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया होता। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भी खिंचाई की और कहा कि उनके पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसी सामग्री नहीं थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष का भरत गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने का निर्णय "कानून के अनुरुप नहीं" था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास राजनीतिक दायरे में दाखिल होने तथा अंतर-दलीय विवादों या पार्टी के आंतरिक विवादों में भूमिका निभाने की शक्तियां नहीं होती। 

कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए कहना "कानून के अनुरूप नहीं था।" कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का एकनाथ शिंदे को नयी सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करने का 30 जून 2022 का निर्णय उचित था।

टॅग्स :अजित पवारएकनाथ शिंदेदेवेंद्र फड़नवीस
Open in App

संबंधित खबरें

भारतमहाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी समय में नगर निगम चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की | VIDEO

भारतMaharashtra: सत्तारूढ़ महायुति में दरार की खबरों के बीच, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नगर निगम चुनावों से पहले सहयोगियों को 'गठबंधन धर्म' का संदेश

भारतसिंधुदुर्ग स्थानीय निकाय चुनावः संदेश पारकर के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं?, भाजपा नेता नितेश राणे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेरते हुए पूछे सवाल?

भारतमहाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025ः 246 नगरपालिका परिषद और 42 नगर पंचायत पर 2 दिसंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना, 1.07 करोड़ मतदाता और 13,355 मतदान केंद्र

भारतLadki Bahin Yojana: सीएम फडणवीस के प्रति वफादार रहिए बहना?, भाजपा नेता जयकुमार गोरे ने कहा- आपको अपने पतियों से 100 रुपये भी नहीं मिलते होंगे लेकिन मुख्यमंत्री...

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई