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अगस्ता वेस्टलैंड मामला CBI ने अदालत को बताया, पूरक आरोप पत्र करेंगे दाखिल

By भाषा | Updated: August 29, 2019 05:28 IST

अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः सीबीआई ने अदालत से कहा कि मिशेल का आगे भी कुछ गवाहों और संदिग्धों से सामना कराना जरूरी है और जमानत मिलने पर गवाहों पर उसके प्रभाव तथा सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर जायज आशंकाएं हैं।

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ठळक मुद्देसीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी। सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दलीलें पेश कीं।

सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी क्योंकि इस मामले में चल रही जांच में और भी लोक सेवकों तथा निजी क्षेत्र के लोगों की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत सामने आये हैं। सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दलीलें पेश कीं।

सीबीआई ने अदालत से कहा कि मिशेल का आगे भी कुछ गवाहों और संदिग्धों से सामना कराना जरूरी है और जमानत मिलने पर गवाहों पर उसके प्रभाव तथा सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर जायज आशंकाएं हैं। एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त हुईं तथा इटली और स्विट्जरलैंड से एक लाख से अधिक पन्नों के अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए।

एजेंसी ने कहा उसे एक आरोपी से जब्त ‘भुगतान शीट’ की जांच करनी है जिसे मिशेल के कहने पर तैयार किया गया था। शीट के अनुसार वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में फायदा पहुंचाने के लिए भारत में वायु सेना, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं और उनके परिवारों को 3 करोड़ यूरो की राशि का भुगतान किया गया या भुगतान किया जाना प्रस्तावित था।

सीबीआई ने कहा कि आवेदक ने भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद पर अवैध कमीशन या घूस कौ वैध रूप प्रदान करने के लिए अपनी दो कंपनियों के माध्यम से पांच करार किये थे। एजेंसी ने कहा, ‘‘वेस्टलैंड समूह की कंपनियों ने आवेदक की कंपनियों को इस तरह की राशि के एवज में बिना कोई काम किये रिश्वत के रूप में करीब 4.3 करोड़ यूरो का भुगतान किया।’’

सीबीआई के अनुसार अगस्ता वेस्टलैंड से मिली रिश्वत की राशि में से मिशेल ने फर्जी काम की आड़ में भारत में अनेक लोगों को भुगतान किये। सीबीआई ने कहा कि उसके न्याय से भागने तथा मुकदमे एवं जांच में उपलब्ध नहीं होने की गंभीर आशंका है। उसने कहा कि मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसकी जड़ें नहीं हैं।

सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में उसकी जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत अब मामले में कल सुनवाई करेगी। मिशेल ने अपनी अर्जी में कहा कि उससे संबंधित जांच पूरी हो गयी है और उसे आगे हिरासत में रखने से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

उसने कहा कि वह जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा। सीबीआई ने मिशेल को पिछले साल पांच दिसंबर को हिरासत में लिया था। उसे दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे पिछले साल 22 दिसंबर को हिरासत में लिया। वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।

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