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AFSPA Manipur: 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर मणिपुर में एक अक्टूबर से अफस्पा कानून छह महीने के लिए बढ़ाया, यह कानून यहां नहीं लागू, ऐसे करें चेक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2023 16:14 IST

AFSPA Manipur: घाटी के 19 थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।

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ठळक मुद्देएक अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।कानून को एक बार फिर छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है।

AFSPA Manipur: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों को फिर से सख्त सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम के तहत रखा गया है, जबकि घाटी के 19 थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।

बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को छह महीने की अवधि के लिये ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ’’ इसमें कहा गया है कि प्रदेश में इस कानून को एक बार फिर छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है, जो एक अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

जिन थाना क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं किया गया है, उनमें इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम शामिल हैं। 

टॅग्स :मणिपुरBJPअमित शाहअसम
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