AFSPA Manipur: 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर मणिपुर में एक अक्टूबर से अफस्पा कानून छह महीने के लिए बढ़ाया, यह कानून यहां नहीं लागू, ऐसे करें चेक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2023 16:14 IST2023-09-27T16:13:21+5:302023-09-27T16:14:13+5:30
AFSPA Manipur: घाटी के 19 थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।

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AFSPA Manipur: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों को फिर से सख्त सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम के तहत रखा गया है, जबकि घाटी के 19 थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।
Manipur govt extends AFSPA in hill areas of state for 6 months beginning Oct 1; excludes 19 police stations of valley: Official notification
— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2023
बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को छह महीने की अवधि के लिये ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ’’ इसमें कहा गया है कि प्रदेश में इस कानून को एक बार फिर छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है, जो एक अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।
जिन थाना क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं किया गया है, उनमें इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम शामिल हैं।
Effective from October 1, 2023, the entire area of #Manipur, excluding the 19 police stations, has been declared as a "Disturbed Area" for a period of six months: Govt Notification. pic.twitter.com/2Ho5WCy3UF
— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2023