अदालन ने निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन, राहत राशि के भुगतान को समयसीमा निर्धारित की

By भाषा | Updated: April 30, 2021 20:39 IST2021-04-30T20:39:45+5:302021-04-30T20:39:45+5:30

Adalan set deadline for payment of pension, relief amount for construction workers | अदालन ने निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन, राहत राशि के भुगतान को समयसीमा निर्धारित की

अदालन ने निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन, राहत राशि के भुगतान को समयसीमा निर्धारित की

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत उन मजदूरों को पेंशन और अनुग्रह राहत राशि के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जिनके दावे लंबित हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें दावा आवेदनों में कमियों के बारे में श्रमिकों को इंगित किया गया है, कमी को ठीक किये जाने के बाद जब जवाब मिले तो उसके तीन माह के भीतर बोर्ड को दावे पर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि उन मामलों में जिसमें दावे प्रक्रियाधीन हैं, उन्हें दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

453 और श्रमिकों द्वारा किए गए नए दावों से संबंधित मामलों को अदालत संज्ञान में लाया गया था। इसके बारे में न्यायमूर्ति सिंह ने बोर्ड को आवेदनों को तीन महीने के भीतर जांच पड़ताल करने और संसाधित करने का निर्देश दिया। वहीं जिसमें श्रमिकों को मौद्रिक लाभ प्राप्त होना है ऐसे मामलों को अदालत ने एक महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से वितरित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि यदि ताजा 453 आवेदनों में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित श्रमिकों को सूचित किया जाए और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, दावों को दो महीने के भीतर संसाधित किया जाए।

अदालत ने ये निर्देश निर्माण श्रमिकों की ओर से दायर कई अर्जियों पर सुनवायी करते हुए दिया। इन अर्जियों में इन श्रमिकों ने उस पेंशन के लिए अनुरोध किया था जो उन्हें भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम के तहत मिलनी है। साथ ही श्रमिकों ने दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों के लिए महामारी के दौरान घोषित 5,000 रुपये की राहत राशि के लिए भी अनुरोध किया था।

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Web Title: Adalan set deadline for payment of pension, relief amount for construction workers

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