विचाराधीन कैदी को फरार होने में मदद करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
By भाषा | Updated: November 17, 2021 19:56 IST2021-11-17T19:56:34+5:302021-11-17T19:56:34+5:30

विचाराधीन कैदी को फरार होने में मदद करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विचाराधीन कैदी को अस्पताल से भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कुख्यात अपराधी को फरार होने में मदद की साजिश रचने की व्यापक अहमियत होती है जोकि सार्वजनिक सुरक्षा और समाज के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एक विचाराधीन कैदी ,जोकि कुख्यात अपराधी है, को कानून की गिरफ्त से छुड़ाने में मदद करने के कृत्य से पुलिस व न्यायिक प्रशासन पर से जनता का भरोसा डगमगा सकता है।
न्यायमूर्ति सुब्रह्मणयम प्रसाद ने कहा कि इस स्थिति में आरोपी को जमानत प्रदान करना अन्य अपराधियों को ऐसे कृत्य को दोहराने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी भूपेंद्र सिंह उर्फ भुट्टन की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि इस मामले में लगभग 10-12 लोग कुख्यात अपराधी कुलदीप उर्फ फज्जा का भगाने की साजिश में शामिल थे जिसे फरार कराने के लिए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर अराजकता पैदा की गई।
अभियोजन के अनुसार सिंह ही वह व्यक्ति था जो कुलदीप को जयपुर गोल्डन अस्पताल से अपनी स्कूटी पर बैठाकर ले गया था।
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