अब बिना आधार नंबर सरकारी सुविधाओं-सब्सिडी का नहीं उठा सकते लाभ, UIDAI ने जारी किया सर्कुलर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 17, 2022 10:48 IST2022-08-17T10:43:35+5:302022-08-17T10:48:58+5:30
परिपत्र में बताया गया है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है तो वे इसके लिए आवेदन करेंगे और जब तक आधार संख्या जारी नहीं हो जाता, आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या / पर्ची के जरिए वे सेवाओं का लाभा उठा सकते हैं।

अब बिना आधार नंबर सरकारी सुविधाओं-सब्सिडी का नहीं उठा सकते लाभ, UIDAI ने जारी किया सर्कुलर
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार, यदि आपके पास आधार संख्या या नामांकन पर्ची नहीं है, तो आप सरकारी सब्सिडी और लाभ का लाभ उठाने के हकदार नहीं हो सकते हैं।
यूआईडीएआई ने पिछले हफ्ते सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया था। यह सर्कुलर 11 अगस्त को उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए जारी किया गया है जिनके पास आधार संख्या नहीं है और वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
परिपत्र में कहा गया है कि यदि आप सरकार द्वारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ / सब्सिडी / सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपके पास आधार संख्या होनी चाहिए।
जिनके पास आधार संख्या नहीं है उनके लिए क्या है नियम?
यूआईडीएआई द्वारा 11 अगस्त को जारी सर्कुलर के अनुसार, आधार अधिनियम की धारा 7 में एक मौजूदा प्रावधान है, जिसके जरिए जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं हैं, वे वैकल्पिक पहचान के व्यवहार्य साधन या वैकल्पिक माध्यमों से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। परिपत्र में बताया गया है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है तो वे इसके लिए आवेदन करेंगे और जब तक आधार संख्या जारी नहीं हो जाता, आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या / पर्ची के जरिए वे सेवाओं का लाभा उठा सकते हैं। देश में 99 प्रतिशत से अधिक वयस्कों को अब आधार संख्या जारी की गई है।