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UP और महाराष्ट्र में आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जानें कौन सा दस्तावेज होगा मान्य

By अंजली चौहान | Updated: November 28, 2025 14:54 IST

UP, Maharashtra Aadhaar Rule: महाराष्ट्र में, राज्य राजस्व विभाग ने कहा कि अधिनियम में अगस्त 2023 के संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

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UP, Maharashtra Aadhaar Rule: महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देने पर रोक लगा दी है। सरकारी नोटिस के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएँगे। यूपी में प्लानिंग डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र में स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को ऑर्डर जारी करके साफ किया कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान के डॉक्यूमेंट के तौर पर वैलिड होंगे, जन्म के सबूत के तौर पर नहीं।

उत्तर प्रदेश प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि वह आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर नहीं मानेगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने सभी डिपार्टमेंट को भेजे ऑर्डर में कहा, "आधार कार्ड के साथ कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं जुड़ा होता है; इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता।"

महाराष्ट्र के ऑर्डर में क्या कहा गया

महाराष्ट्र में, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि अगस्त 2023 के एक्ट में बदलाव के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि राज्य में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। 

ऑर्डर में कहा गया, "सरकार ने यह फैसला गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए लिया है।" रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। 

इसके साथ ही, डिपार्टमेंट ने अधिकारियों को उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने अब तक ये सर्टिफिकेट जारी किए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी तहसीलदारों, सब-डिविजनल ऑफिसरों, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों और डिविजनल कमिश्नरों को 16-पॉइंट वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की है।

गाइडलाइंस के मुताबिक, आधार कार्ड को किसी भी सब्जेक्ट या केस के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता है, और अगर पेंडिंग एप्लीकेशन की जांच करते समय आधार नंबर और डेट ऑफ़ बर्थ सर्टिफिकेट में कोई अंतर पाया जाता है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

नोटिस में अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर सिटी, लातूर, अंजनगांव सुरजी, अचलपुर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालनाक्सी, अर्धापुर और परली समेत 14 इलाकों को बड़ी संख्या में बिना इजाज़त के जन्म-मृत्यु के मामलों के लिए फ़्लैग किया गया है और सभी संबंधित तहसीलदारों/पुलिस स्टेशनों से मामलों की "गंभीरता से जांच" करने को कहा गया है।

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि तहसीलदारों के आदेश के बाद, सभी संबंधित नगर पालिकाओं/नगरपालिकाओं को देरी से हुए जन्म रिकॉर्ड का मिलान करना चाहिए।

क्या ऑर्डर SIR से जुड़े हैं?

यह साफ नहीं है कि ऑर्डर वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े हैं या नहीं, लेकिन टाइमिंग से ऐसा ही इशारा मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) और SIR के तरीके का विरोध करने वाली पार्टियों के बीच आधार कार्ड की भूमिका को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है।

ECI ने बिहार में SIR एक्सरसाइज के दौरान अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दिखाए जा सकने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर, पोल पैनल ने इसे शामिल किया, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के साथ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर किया जाएगा।

जैसा कि दूसरे राज्यों में SIR को SC में चुनौती दी गई है, राज्य सरकार भी आधार को सिर्फ़ एक पहचान दस्तावेज़ के तौर पर रखने के लिए उसी रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

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