नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास
By भाषा | Updated: October 12, 2021 18:52 IST2021-10-12T18:52:57+5:302021-10-12T18:52:57+5:30

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास
हैदराबाद, 12 अक्टूबर हैदराबाद की एक अदालत ने मंगलवार को 45 वर्षीय व्यक्ति को 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश बी सुरेश ने चाय स्टॉल चलाने वाले इस व्यक्ति को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम एवं भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे कठोर आजीवन कारावास (बची हुई स्वाभाविक उम्र के लिए) की सजा सुनायी। अदालत ने उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार यह व्यक्ति 16 जून, 2018 को लड़की को जबर्दस्ती अपने दो-पहिया वाहन से एक रीयल एस्टेट कार्यालय ले गया और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।
बाद में लड़की ने अपनी मां को आपबीती बतायी। मां ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
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