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रांची की एक अदालत ने वैवाहिक दुष्कर्म के एक मामले में पति को दिया दोषी करार, भेजा जेल

By एस पी सिन्हा | Updated: September 26, 2024 20:11 IST

अदालत ने पत्नी के साथ उसके विरोध के बावजूद बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है।

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रांची (झारखंड): रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने वैवाहिक दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त रणधीर वर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। रणधीर वर्मा की सजा पर फैसला 30 सितंबर को होगा। रणधीर वर्मा की पत्नी ने 2015 में रांची के कोतवाली थाने में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

अदालत ने पत्नी के साथ उसके विरोध के बावजूद बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। महिला ने पति के खिलाफ साल 2016 में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक अलग केस सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आना बाकी है। 

उल्लेखनीय है कि वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट के दो फैसलों पर कानूनी बहस छिड़ी हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। कई जनहित याचिकाएं इस मामले में दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को एक साथ मर्ज करके सुनवाई करने का फैसला लिया है।

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